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नई दिल्ली, दिल्ली: केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 95, लोधी एस्टेट में एक सरकारी बंगला आवंटित कर दिया है। यह आवंटन दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के निर्देश के बाद किया गया है, जिसने सरकारी आवास देने में देरी पर केंद्र की खिंचाई की थी।
केजरीवाल को यह टाइप-VII श्रेणी का बंगला, जो सरकारी आवासों की दूसरी सबसे बड़ी श्रेणी है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उनकी पात्रता के आधार पर आवंटित किया गया है। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2025 में केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और 10 दिनों के भीतर आवास आवंटित करने की सख्त समय-सीमा दी थी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद अक्टूबर 2024 में सिविल लाइंस स्थित अपने आधिकारिक आवास को खाली कर दिया था और तभी से उन्हें आवास आवंटन का इंतजार था।
अब, इस आवंटन के बाद, अरविंद केजरीवाल लोधी एस्टेट में रहेंगे, जो दिल्ली का एक वीवीआईपी क्षेत्र है।