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पति, ससुर और देवर को उम्रकैद की सजा.
पलामू जिला सिविल कोर्ट ने हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया। रूबी देवी की मौत को हत्या करार दिया गया। अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया। पति, ससुर और देवर को उम्रकैद दी गई। अदालत ने कहा कि अपराध गंभीर और अमानवीय है। कानून के अनुसार सजा सुनाई गई।
दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास तय किया गया। अदालत ने दहेज उत्पीड़न को गंभीर अपराध बताया। हत्या के बाद शव जलाने को साक्ष्य मिटाने की कोशिश माना गया। यह बात फैसले में स्पष्ट कही गई।
मृतका के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बेटी की शादी और प्रताड़ना का विवरण दिया। शादी वर्ष 2005 में हुई थी। शादी के बाद लगातार हिंसा होती रही। एक बार उसका हाथ भी टूट गया था। अदालत ने सभी तथ्यों को गंभीरता से लिया।