jharkhand high court
नियुक्ति से वंचित उम्मीदवारों को जॉइनिंग का आदेश
जेपीएससी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया। आठ याचिकाकर्ताओं को तुरंत नियुक्त किया जाए। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
अभ्यर्थियों ने नियुक्ति से बाहर किए जाने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने चयन प्रक्रिया में अनदेखी का आरोप लगाया। अदालत ने अंतरिम आदेश से स्थिति स्पष्ट की। चयनित अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने यह भी कहा कि नियुक्ति अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी। इससे अभ्यर्थियों को अस्थायी राहत मिली है। मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी। सभी की नजर अंतिम आदेश पर है।