supreme court
कार्यकारी डीजीपी प्रणाली पर रोक, नियमित चयन प्रक्रिया अनिवार्य घोषित.
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने डीजीपी नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। अदालत ने कार्यकारी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रोका। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति तय प्रक्रिया से ही होगी। सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। एक महीने के भीतर नियमित डीजीपी नियुक्त करना होगा। मामला पुलिस सुधार से जुड़ा है।
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकीलों ने नियम उल्लंघन का मुद्दा उठाया। कई राज्यों में प्रभारी डीजीपी बनाए जाने की जानकारी दी गई। अदालत ने इसे गंभीर चिंता बताया। न्यायालय ने कहा कि कानून से समझौता स्वीकार नहीं होगा।
अब आईपीएस अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजना जरूरी होगा। आयोग की मंजूरी के बाद नियुक्ति की जाएगी। तीन वरिष्ठ अधिकारियों में से चयन होगा। समय सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा। देरी होने पर अवमानना कार्रवाई संभव है। कोर्ट ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।