supreme court
हाईकोर्ट से हारने के बाद सर्वोच्च अदालत में दायर अपील.
संत जोसेफ कॉलेज खूंटी ने सूचना अधिकार विवाद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। कॉलेज ने सूचना आयुक्त के फैसले को गलत बताया है। यह फैसला प्रोफेसर को वित्तीय दस्तावेज देने से जुड़ा है। कॉलेज वर्ष 2016 से इस मामले में लड़ रहा है। हाईकोर्ट में लंबी कानूनी प्रक्रिया चली। अंततः कॉलेज को वहां हार का सामना करना पड़ा।
प्रोफेसर अक्षय कुमार राय ने आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट और उपयोगिता प्रमाण पत्र की मांग की थी। गवर्निंग बॉडी की बैठकों के दस्तावेज भी शामिल थे। सरकारी अनुदान से जुड़े कागजात भी मांगे गए थे। कॉलेज ने इन सूचनाओं को गोपनीय बताया। कॉलेज ने खुद को आरटीआई से बाहर बताया।
सूचना आयोग ने कॉलेज के तर्क को खारिज कर दिया। आयोग ने सितंबर 2016 में आदेश जारी किया। कॉलेज ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट और फिर एलपीए दोनों में कॉलेज को हार मिली। अदालत ने कहा कि कॉलेज को सरकारी सहायता मिलती है। इसलिए आरटीआई लागू होता है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है।