jharkhand high court
सेवायत भूमि मामले में जमानत आदेश हुआ पारित
सेवायत भूमि से जुड़े विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी विनोद चंद्र झा को जमानत दे दी गई है। वे इस मामले में जेल में बंद थे। सोमवार को कोर्ट में विस्तृत सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपने तर्क मजबूती से रखे। कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर विचार किया।
यह मामला हजारीबाग जिले से संबंधित है। ACB ने सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री का आरोप लगाया है। अगस्त में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांड संख्या 9/2025 के तहत जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। अब उन्हें अंतरिम राहत मिली है।
सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई। ACB की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया। जमानत मिलने के बावजूद केस की सुनवाई जारी रहेगी। अंतिम निर्णय ट्रायल के बाद आएगा।