
Sukanth Suresh
केरल उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद सहयोगी सुकांत सुरेश ने किया आत्मसमर्पण
केरल उच्च न्यायालय द्वारा अपने सहकर्मी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी आईबी अधिकारी सुकांत सुरेश की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। उच्च न्यायालय ने सुकांत सुरेश की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी थी।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि सुकांत सुरेश के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। मृतक महिला, जो सुकांत सुरेश की सहकर्मी और कथित प्रेमिका थी, मार्च में तिरुवनंतपुरम में रेलवे ट्रैक के पास मृत पाई गई थी। उसके परिवार ने सुकांत सुरेश पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद, सुकांत सुरेश ने जांच अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही कर रही है।