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घटना का विवरण:
- बीमा कंपनी को दुर्घटना में मारे गए दो बाइक सवारों और घायल हुए दो अन्य लोगों को अलग-अलग दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।
- 17 मार्च, 2020 को इंदौर-खंडवा रोड पर एक भीषण दुर्घटना हुई थी।
- महू निवासी निर्मल उर्फ गुड्डा, राज सोलंकी, रोहित सोलंकी और राहुल सोलंकी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
- निर्मल और राज की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि रोहित और राहुल बच गए।
- चारों अपने घर से अपने कार्यस्थल जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी थी।
- दुर्घटना के बाद, मृतकों और घायलों के परिवार के सदस्यों ने बीमा कंपनी और अन्य से दावे के संबंध में इंदौर जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी।
- 2 फरवरी 2021 को इंदौर जिला न्यायालय में दावा तैयार किया गया था, जिसमें मृतकों और घायलों के परिवार के सदस्यों ने ट्रक मालिक नरदेव सिंह गुर्जर, आजाद नगर निवासी, चालक जमशेद खुर्शीद, मेवात, हरियाणा निवासी और राष्ट्रीय बीमा कंपनी को पक्षकार बनाया था।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?
- यह खबर हमें बताती है कि दुर्घटनाओं के पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए।
- यह खबर हमें यह भी बताती है कि बीमा कंपनियों को दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए।
हमें क्या करना चाहिए?
- हमें दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए।