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भुवनेश्वर, ओडिशा: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के उप निदेशक चिंतन रघुवंशी को 10 दिनों की अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें अपने नवजात शिशु से मिलने के लिए झारपाड़ा जेल से रिहा कर दिया गया है। यह मामला एक उच्च-स्तरीय अधिकारी की गिरफ्तारी और उसके बाद मानवीय आधार पर मिली जमानत से जुड़ा है।
चिंतन रघुवंशी को मई 2024 में रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद से वह न्यायिक हिरासत में थे। अदालत ने मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उन्हें अपने नवजात बच्चे और परिवार से मिलने के लिए यह अंतरिम जमानत दी है। यह प्रक्रिया कानूनी दायरे में रहकर की गई है, जहाँ व्यक्तिगत परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है।
जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद रघुवंशी को फिर से जेल अधिकारियों के सामने पेश होना होगा। इस मामले में जांच अभी भी जारी है, और जमानत का मतलब यह नहीं है कि आरोप हटा दिए गए हैं।