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सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगा सुनवाई
नई दिल्ली, 3 जून 2025:
सुप्रीम कोर्ट जुलाई में ओखला गांव में अवैध बताकर ढांचों को गिराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि संबंधित लोगों को बिना पूर्व सूचना दिए ही उनके मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी भी ढांचे को गिराने से पहले संबंधित व्यक्ति को कम से कम 15 दिन की नोटिस देना अनिवार्य है।
अदालत में दायर याचिका में कहा गया है कि नगर निकायों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा और आम नागरिकों को बिना चेतावनी के उजाड़ा जा रहा है। प्रभावित लोगों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि उनके जीवन और आजीविका पर इसका बुरा असर पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट अब जुलाई में इस मामले की सुनवाई करेगा और यह देखेगा कि क्या प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और उन्हें राहत मिलेगी।