
Koppal Civil Court
यह जुर्माना मालिक द्वारा एक नाबालिग लड़के को वाहन चलाने की अनुमति देने के कारण 2021 में हुए एक दुर्घटना में एक प्रोफेसर की मौत के मामले में लगाया गया है। कोप्पल गंगावती तालुक कानूनी सेवा समिति में इस दुर्घटना से संबंधित शिकायत दर्ज कराई गई थी।
अदालत के फैसले के अनुसार, ऑटो रिक्शा का मालिक दुर्घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है क्योंकि उसने एक ऐसे व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति दी जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए मृतक प्रोफेसर के परिवार को मुआवजे के तौर पर यह बड़ी राशि देने का आदेश दिया है। इस फैसले से वाहन मालिकों को एक स्पष्ट संदेश गया है कि वे किसी भी नाबालिग या बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपना वाहन चलाने की अनुमति न दें।
यह मामला 2021 का है जब एक प्रोफेसर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जांच में पता चला कि दुर्घटना के समय ऑटो रिक्शा एक नाबालिग लड़का चला रहा था। इसके बाद मृतक प्रोफेसर के परिवार ने कानूनी सेवा समिति में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने सभी तथ्यों और सबूतों पर विचार करने के बाद यह फैसला सुनाया है। यह निर्णय सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के महत्व को भी उजागर करता है।