jharkhand high court
सरकार की गलती, कोर्ट बोला— नौकरी वापस मिलेगी
रांची : बोकारो बाल सुधार गृह के कर्मचारियों की उम्मीदें आज तब पूरी हुईं, जब झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी सेवा बहाल करने का आदेश सुना दिया. याचिका की सुनवाई के दौरान कर्मचारियों की ओर से कहा गया था कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार थी, इसलिए उन्हें हटाना गलत था.
सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि नियुक्ति संविदा पर थी और सर्विस बुक खुलना तकनीकी गलती थी. अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि कानून के तहत अधिकार प्राप्त होने के बाद रोजगार छीनना उचित नहीं. अदालत ने स्पष्ट किया कि गलती विभाग की थी, कर्मचारी इसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे.
अब आदेश के बाद बाल सुधार गृह के सभी आठ कर्मचारी फिर से अपने पदों पर लौटेंगे. इस फैसले को कर्मचारी संघर्ष की जीत बताया जा रहा है.