supreme court
नई दिल्ली: केरल में एक नर्स से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसमें बिना सत्यापन के सार्वजनिक बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस याचिका को इस मामले में हुई कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बाद दायर किया गया था। कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है और मामले की सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
यह याचिका तब दायर की गई थी जब इस मामले में कुछ लोगों ने बिना किसी पुख्ता जानकारी के सार्वजनिक रूप से बयान दिए थे, जिससे पीड़िता और उसके परिवार को काफी परेशानी हुई थी। याचिका में दलील दी गई है कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान न केवल न्याय की प्रक्रिया को बाधित करते हैं, बल्कि संबंधित व्यक्तियों के सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि संवेदनशील मामलों में कोई भी व्यक्ति बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से बयान न दे। इस फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों में मीडिया और सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी भी तय हो सकती है।