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दोनों दोषियों को बारह साल कारावास जुर्माना भी
रांची की विशेष एनडीपीएस अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी मामले में सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध देश की युवा पीढ़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। कड़ी सजा से अपराध पर रोक लगेगी। अदालत ने कानून की गंभीरता को दोहराया। फैसला शनिवार को सुनाया गया।
अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को बारह वर्ष की सजा मिली। दोनों पर कुल तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी धाराओं में सजा एक साथ चलाने का आदेश दिया। दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सुरक्षा कारणों से यह व्यवस्था की गई।
मामले में एनसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की थी। ट्रक से दो सौ चार किलो गांजा बरामद हुआ था। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। सभी गवाहों के बयान मजबूत रहे। अदालत ने सबूतों को विश्वसनीय माना। दोष पूरी तरह सिद्ध हुआ।