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सुप्रीम कोर्ट ने PMLA प्रावधान के खिलाफ याचिका खारिज की
नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला भूपेश बघेल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह अपने खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर सीधे सुनवाई नहीं करेगा और बघेल को पहले संबंधित उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करनी चाहिए। यह फैसला अदालत की प्रक्रिया और न्यायपालिका के पदानुक्रम को बनाए रखने के सिद्धांत पर आधारित है।
भूपेश बघेल ने PMLA के तहत दर्ज मामले में कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि ये प्रावधान मनमाने और असंवैधानिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, अब बघेल को अपनी कानूनी लड़ाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लड़नी होगी।