उपभोक्ता 30 दिन के भीतर दो किलोवाट तक कनेक्शन पाएंगे
Ranchi : झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सप्लाई कोड संशोधन रेगुलेशन 2019 के प्रावधानों को लागू करते हुए निर्देश जारी किया है कि अब बिना वैध स्वामित्व दस्तावेज वाले उपभोक्ताओं को भी प्रोविजनल बिजली कनेक्शन उपलब्ध होगा। यह सुविधा केवल दो किलोवाट तक सीमित रहेगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
आयोग ने बिजली वितरण कंपनियों को निर्देशित किया है कि आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य है। वहीं बिजली बाधित होने या शिकायत लंबित रहने पर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस नियम के तहत उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा।
ट्रांसफॉर्मर परिवर्तन, फ्यूज रिपेयर, बिलिंग और ब्याज भुगतान संबंधी नियमों को भी लागू किया गया है। उपभोक्ता बिजली सप्लाई के लिए किसी भी लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर का चयन करने का अधिकार रखेंगे। यह निर्णय झारखंड के बिजली उपभोक्ता अधिकारों को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।