jharkhand high court
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि DACP योजना के तहत सभी समान रूप से स्थित मेडिकल अधिकारियों को लाभ दिया जाए। अदालत ने कहा कि नीति का लाभ केवल मुकदमा दायर करने वालों तक सीमित रखना अन्यायपूर्ण है।
जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने कहा कि किसी भी नीति का उद्देश्य सभी पात्र अधिकारियों तक समान लाभ पहुंचाना है। यदि किसी नीति की तारीख या प्रावधान अदालत द्वारा गलत घोषित होते हैं, तो उनके लाभ स्वतः सभी तक फैलते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कट-ऑफ डेट बदलने से प्रभावित अधिकारियों के प्रमोशन और वेतन की भरपाई की जाए।
राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि आठ सप्ताह के भीतर सभी पात्र मेडिकल अधिकारियों को प्रमोशन, वेतन वृद्धि और बकाया भुगतान करे। अदालत का यह फैसला प्रशासनिक पारदर्शिता और समानता की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।