jharkhand high court
दहेज आरोपों में अग्रिम जमानत देते हुए सख्त टिप्पणी
दहेज और घरेलू विवाद के एक मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर को अग्रिम जमानत दी गई। कोर्ट ने इस केस को असाधारण करार दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले में कई तथ्य असामान्य हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर अदालत ने चिंता जताई। कोर्ट ने संतुलन बनाकर निर्णय लिया।
जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग कर रहा था। वह कहीं फरार नहीं था। इसके बावजूद उसके खिलाफ इश्तेहार जारी किया गया। कोर्ट ने इसे अनुचित प्रक्रिया माना। इससे उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह IAF में सेवा दे रहा है। उसकी पत्नी डेंटल सर्जन और लेक्चरर है। उसने कहा कि वह साथ रहना चाहता है। परिवार के अन्य सदस्यों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। गैर जमानती वारंट को निचली अदालत रद्द कर चुकी थी। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत मंजूर की।