Sharjeel Imam
शरजील इमाम और सात अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन सभी पर दंगों के पीछे की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है। यह फैसला इन आरोपियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वे लंबे समय से जेल में बंद हैं।
कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया। इन सभी पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह अधिनियम बेहद सख्त है और इसमें जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है।
इस फैसले के बाद, इन सभी आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। उनके वकीलों ने कहा है कि वे अब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।