
supreme court
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि ‘स्तन पकड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं है’। शीर्ष अदालत ने इस मामले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब भी मांगा है।
घटना का विवरण:
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी को ‘पूरी तरह असंवेदनशील’ बताया है।
- शीर्ष अदालत ने इस मामले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले की गंभीरता से जांच करेगा।
- इस टिप्पणी ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है।
- महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस टिप्पणी की निंदा की है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई है।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सख्त कार्रवाई करेगा।
- यह टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की गंभीरता को कम करती है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और इस पर रोक लगा दी है।