
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को पूर्व महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर मानहानि केस को खारिज कर दिया। यह मामला कारोबारी एस. पी. गुप्ता ने दर्ज कराया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों द्वारा आरोप साबित न कर पाने के कारण केस रद्द कर दिया गया।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने फैसला सुनाते हुए कहा, “आरोपी के खिलाफ मामला समाप्त किया जाता है। चूंकि शिकायतकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और कोई भी प्रभावित व्यक्ति इसे आगे नहीं बढ़ा रहा, इसलिए आरोपी कंपनी को भी बरी किया जाता है।”
शिकायत में कहा गया था कि एस. पी. गुप्ता सनएयर होटल्स के एमडी थे। उनका एक अन्य कंपनी वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के साथ व्यापारिक विवाद हुआ, जिससे कई कानूनी मामले सामने आए। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए और सीबीआई व एसएफआईओ जैसी जांच एजेंसियों ने मामले की जांच की।
आरोप था कि गुप्ता पर वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में “वरिष्ठ मंत्रियों” द्वारा दबाव बनाया गया था। साथ ही, कोश्यारी और अन्य ने कथित रूप से उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से मानहानिकारक पत्र लिखे थे। अदालत ने इस मामले को खारिज कर दिया।