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नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने की घोषणा की है। आयोग ने शनिवार को यह बड़ा ऐलान किया, जिसका उद्देश्य अधिकतम मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के तहत लिया गया है, जो कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है।
ईसीआई ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान या किसी अन्य संस्थान में कार्यरत और मतदान करने के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव के दिन सवेतन छुट्टी दी जाएगी। इस अवकाश के कारण किसी भी कर्मचारी के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दैनिक वेतन भोगी और कैजुअल श्रमिक भी मतदान के दिन सवेतन छुट्टी के हकदार होंगे।
आयोग ने यह भी साफ किया कि वे मतदाता जो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं, लेकिन मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र में वोटर के रूप में पंजीकृत हैं, उन्हें भी मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए सवेतन अवकाश का लाभ मिलेगा। इस निर्णय का मकसद हर नागरिक को बिना किसी आर्थिक नुकसान के लोकतंत्र की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर देना है। ईसीआई का यह कदम चुनावों में भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय पहल है।