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मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि स्वेच्छा से वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस आदेश के अनुसार, ऐसी महिलाओं को आपराधिक मामले में आरोपी भी नहीं बनाया जाएगा।
यह आदेश विशेष रूप से वेश्यालयों में छापे के दौरान लागू होता है, जहां पुलिस को महिलाओं को गिरफ्तार करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे स्वेच्छा से यौन कार्य में शामिल हैं। यदि महिलाएं स्वेच्छा से यौन कार्य में शामिल हैं, तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
इस आदेश का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें पुलिस उत्पीड़न से बचाना है। यह आदेश वेश्यावृत्ति को कानूनी नहीं बनाता है, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि स्वेच्छा से यौन कार्य में शामिल महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
इस आदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें:
- यह आदेश केवल मध्य प्रदेश में लागू है।
- यह आदेश वेश्यावृत्ति को कानूनी नहीं बनाता है।
- यह आदेश स्वेच्छा से यौन कार्य में शामिल महिलाओं को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकता है।
- यह आदेश महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें पुलिस उत्पीड़न से बचाने के लिए है।
इस आदेश के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं।