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इससे पहले उनकी पहली जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी।
न्यायमूर्ति [न्यायाधीश का नाम, यदि ज्ञात हो] की एकल पीठ ने मीणा के वकील की दलीलों को सुनने के बाद जमानत का आदेश पारित किया। अदालत ने मीणा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है, जिनका उन्हें पालन करना होगा। इन शर्तों में जांच में सहयोग करना और बिना अनुमति के देश न छोड़ना शामिल हो सकता है।
नरेश मीणा पर आरोप है कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान कथित तौर पर ड्यूटी पर तैनात एसडीएम के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें थप्पड़ मारा था। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।