jharkhand high court
विरोध याचिकाएं खारिज, जिला प्रशासन को मिली कार्रवाई की स्वीकृति
रांची से बड़ी खबर यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाने के अभियान को जारी रखने का निर्देश दिया है. अदालत ने सुनवाई के दौरान दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल परिसर में अवैध कब्जे किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं. यह फैसला प्रशासन को साफ दिशा प्रदान करता है. अतिक्रमण हटाने का कार्य कई दिनों से चल रहा था. विरोध के बावजूद प्रशासन ने कार्रवाई जारी रखी थी. अदालत ने लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना. परंतु अदालत ने पाया कि अतिक्रमण हटाने में कोई त्रुटि नहीं. यह निर्णय अब पूरे अभियान को कानूनी मजबूती देता है.
सुनवाई में जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं उपस्थित रहे. डीसी और एसएसपी ने स्थिति को स्पष्ट किया. बड़गाई सीओ ने भी सभी कागजात कोर्ट को दिखाए. अदालत को बताया गया कि पूर्व में 72 घंटे की मोहलत दी गई थी. इसके बावजूद कई लोगों ने जगह खाली नहीं की. प्रशासन ने स्टेटस रिपोर्ट में विस्तार से बताया कि कदम कानून के अनुरूप हैं. कोर्ट ने कहा कि अस्पताल में जगह की उपलब्धता मरीजों के हित में है. बढ़ती जनसंख्या के बीच अस्पताल का विस्तार अनिवार्य है. अतिक्रमण हटना इसी दिशा का प्रारंभिक कदम है.
कैलाश कोठी से जुड़े मामले में अदालत ने अगली सुनवाई तय की है. इस भवन को हटाने पर लगी रोक अब भी जारी है. कोर्ट इसका विश्लेषण आगामी सुनवाई में करेगी. प्रशासन ने कहा कि अन्य स्थानों पर अभियान चलता रहेगा. सामाजिक संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है. रिम्स परिसर के आसपास रहने वालों को भी राहत की उम्मीद है. अस्पताल में पार्किंग और आवागमन की व्यवस्था सुधर सकती है. आने वाले दिनों में अभियान के परिणाम स्पष्ट होंगे. परिसर का स्वरूप बदलने की उम्मीद की जा रही है. यह फैसला शहर के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है.