jharkhand high court
राज्य सरकार को कैदियों का पूरा विवरण साझा करने का निर्देश.
झारखंड हाईकोर्ट में जेलों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। यह मामला उन कैदियों की रिहाई से जुड़ा है जिन्होंने आधी या एक तिहाई सजा पूरी कर ली है। जनहित याचिका के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया। अदालत ने इसे जनहित से जुड़ा मामला माना।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। सरकार ने अदालत के सामने आंकड़े प्रस्तुत किए। कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों को प्रार्थी के साथ साझा किया जाना चाहिए। अदालत ने सॉफ्ट कॉपी में जानकारी देने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि बिना अध्ययन के निर्णय संभव नहीं है।
याचिकाकर्ता को आंकड़ों का अध्ययन कर जवाब दाखिल करने को कहा गया है। यह याचिका स्टेन स्वामी एवं अन्य की ओर से दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि सजा पुनरीक्षण बोर्ड की भूमिका अहम है। कोर्ट ने समय पर निर्णय लेने पर जोर दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी।