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कंपनी और अधिकारियों को दोषी ठहराया गया.
दिल्ली की सीबीआई अदालत ने कोयला घोटाले में अहम फैसला दिया है। SKS Ispat and Power Limited को दोषी माना गया है। कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों को जेल की सजा भी सुनाई गई है।
अदालत के अनुसार कंपनी ने गलत ब्योरा दिया था। नेटवर्थ और उत्पादन क्षमता से जुड़ी जानकारी गलत थी। जमीन और पर्यावरण स्वीकृति पर भी भ्रमित किया गया। इससे कोल ब्लॉक आवंटन प्रभावित हुआ।
सीबीआई ने इस मामले की गहन जांच की थी। जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सभी आरोपों को प्रमाणित माना। फैसला न्यायिक सख्ती का उदाहरण है।