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सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को किया खारिज

**सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मद्रास हाईकोर्ट के आदेश रद्द, फॉर्मूला 4 रेसिंग केस में दखल को बताया गलत**

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उन निर्देशों को खारिज कर दिया, जिनमें तमिलनाडु सरकार को फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट से जुड़े मामले में 42 करोड़ रुपये निजी कंपनी से लेने को कहा गया था।

जस्टिस पी एस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब हाईकोर्ट ने खुद माना कि यह एक नीतिगत मामला है, तो उसे अनुबंध की शर्तों में दखल नहीं देना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि खर्चों के विभाजन जैसे मुद्दे हाईकोर्ट की समीक्षा के दायरे से बाहर हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपनी सीमा से बाहर जाकर सरकार और इवेंट आयोजक RPPL के बीच हुए अनुबंध में दखल दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि सरकारों द्वारा वैश्विक स्तर पर अपनाई गई सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) नीति को हाईकोर्ट ने नजरअंदाज किया।

कोर्ट ने कहा कि सीमित संसाधनों और दक्षता की कमी के कारण सरकारें अब निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दे रही हैं। निजी कंपनियां अपने संसाधनों से बुनियादी ढांचा बनाती हैं और टोल या उपयोग शुल्क से निवेश वसूलती हैं।

मद्रास हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए RPPL को 42 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया था। यह रकम राज्य सरकार ने रेसिंग इवेंट के आयोजन के लिए खर्च की थी।

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