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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश के संभल जिले की मुगलकालीन जामा मस्जिद की सफेदी (व्हाइटवॉश) करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को निर्देश दिया गया था।
मामला मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ के समक्ष पेश हुआ। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सतीश कुमार अग्रवाल की ओर से पेश वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि उनके मुवक्किल को सफेदी से आपत्ति नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया।
सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में पूर्ण रूप से रोक लगा रखी है, बावजूद इसके हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हाई कोर्ट के आदेश से भ्रम और सामाजिक असहमति बढ़ सकती है। साथ ही, उन्होंने कहा कि ASI को गलत तरीके से मस्जिद की दीवार पर सफेदी करने के लिए कहा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले में आगे की सुनवाई आवश्यक होगी।