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अदालत का कड़ा फैसला
सूरत, गुजरात: गुजरात के सूरत शहर में एक स्थानीय सब्जी विक्रेता को तीन नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के जघन्य अपराध में स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला यौन अपराधों के खिलाफ न्यायिक प्रणाली की सख्ती और पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। कोर्ट ने अपने फैसले में अपराध की गंभीरता और बच्चों के भविष्य पर पड़े दुष्प्रभाव को ध्यान में रखा।
यह मामला तब सामने आया जब पीड़ितों में से एक नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई। पुलिस जाँच के दौरान, यह भी पता चला कि आरोपी ने पहली पीड़िता के साथ-साथ उसकी दो अन्य नाबालिग दोस्तों को भी अपना शिकार बनाया था। आरोपी इन लड़कियों को पहले पोर्नोग्राफिक सामग्री दिखाता था और फिर उन्हें धमकाकर अपने घिनौने कृत्य को अंजाम देता था। अदालत ने आरोपी के इस घृणित व्यवहार और भरोसे के उल्लंघन को गंभीर माना।
पुलिस ने मामले की तेजी से जाँच की और पोक्सो अधिनियम (POCSO Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए, न्यायाधीश ने कहा कि समाज में बच्चों के प्रति अपराध करने वालों को कड़ा संदेश मिलना चाहिए। यह फैसला न केवल पीड़ितों को न्याय दिलाता है, बल्कि बाल यौन शोषण के मामलों में न्यायिक तत्परता का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है।