jharkhand high court
जमशेदपुर में एक माह में ध्वस्तीकरण का आदेश.
झारखंड हाईकोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण के मामलों पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। JNAC को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण से आम जनता को परेशानी हो रही है। शहर की योजना को नुकसान पहुंच रहा है।
अदालत ने 24 अवैध इमारतों को एक महीने में ध्वस्त करने को कहा है। जिन भवनों में नक्शा उल्लंघन पाया गया है, उनके अवैध हिस्से हटाए जाएंगे। बिना अनुमति बने निर्माण भी कार्रवाई के दायरे में होंगे। डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को व्यक्तिगत निगरानी करने का आदेश है। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी।
हाईकोर्ट ने नगर विकास सचिव, डीसी और एसएसपी को सहयोग देने को कहा है। ध्वस्तीकरण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहेगी। पुराने अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया गया है। इससे कार्रवाई की राह साफ हो गई है। प्रशासन अब सीधे कदम उठा सकेगा। शहर में अवैध निर्माण पर निर्णायक कार्रवाई की उम्मीद है।