jharkhand high court
संजीव सिंह समेत दसों आरोपियों को अदालत का आधिकारिक नोटिस जारी
रांची में गुरुवार को हुई सुनवाई इस केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निचली अदालत ने पहले सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष ने इसे चुनौती दी है। अभिषेक सिंह ने अपनी अपील के जरिए पुनर्विचार की मांग रखी। अदालत ने आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा।
खंडपीठ ने मामले की फाइलों का प्रारंभिक अध्ययन किया। न्यायालय ने कहा कि कई पहलुओं को दोबारा जांचना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने कहा कि निचली अदालत का निर्णय अधूरा रहा था। इस बीच प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि सभी आरोपों का पूरी तरह परीक्षण किया गया था। संजीव सिंह की भूमिका पर भी पुनः चर्चा हो सकती है।
केस से जुड़े सभी दस्तावेज दोबारा पेश किए जाएंगे। 2017 में हुई हत्या अब फिर से कानूनी बहस में आ गई है। संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह फिलहाल विधायक हैं, जिससे मामला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे की सुनवाई में कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। अदालत इसके लिए जल्द नई तारीख तय करेगी।