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रांची, झारखंड: झारखंड सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर नकेल कसने के लिए एक महत्वपूर्ण विधायी संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह कदम राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और गैर-धूम्रपान करने वालों को सेकेंड हैंड धुएं के हानिकारक प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस संशोधन के बाद, राज्य में शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, सार्वजनिक परिवहन स्थलों, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध सख्ती से लागू होगा। पहले से मौजूद नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर इसे और प्रभावी बनाया गया है।
सरकार का मानना है कि यह बढ़ी हुई जुर्माना राशि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने से रोकेगी और उन्हें स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। पुलिस और संबंधित अधिकारियों को इस नए नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहल झारखंड में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रमों को मजबूत करेगी और राज्य के नागरिकों के लिए एक स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करेगी।