
supreme court
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा अपने झंडों में कथित तौर पर राष्ट्रीय तिरंगे के साथ-साथ पार्टी प्रतीकों का उपयोग करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। इस फैसले के साथ, शीर्ष अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।
यह जनहित याचिका इस तर्क पर दायर की गई थी कि राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और पैटर्न का इस्तेमाल राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक के रूप में तिरंगे की गरिमा को कम करता है। याचिका में मांग की गई थी कि राजनीतिक दलों को अपने झंडों में तिरंगे का इस्तेमाल करने से रोका जाए, ताकि राष्ट्रीय ध्वज की विशिष्टता और पवित्रता बनी रहे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की, लेकिन इस याचिका को खारिज करने का अर्थ है कि अदालत ने इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं समझी। यह फैसला राजनीतिक दलों को अपने झंडों में तिरंगे के तत्वों का उपयोग जारी रखने की अनुमति देता है, जैसा कि वे वर्तमान में करते आ रहे हैं।