
supreme court
नई दिल्ली: यमुना नदी में प्रदूषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश पर रोक लगा दी है. यह फैसला इन दोनों सरकारी निकायों के लिए एक बड़ी राहत है, जिन्होंने NGT के आदेश को चुनौती दी थी।
NGT ने दिल्ली के नालों और यमुना नदी में सीवेज प्रदूषण के कारण यह जुर्माना लगाया था। NGT का मानना था कि DJB और MCD प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहे हैं। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल NGT के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और दोनों पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा है। इस बीच, यमुना को साफ करने के प्रयासों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं के बीच चल रही बहस को दर्शाता है।