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रांची: झारखंड सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा 49 के तहत भूमि हस्तांतरण फाइलिंग की समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। 7 नवंबर 2025 तक 1,151 आवेदन राज्य के उपायुक्त कार्यालयों में दाखिल किए गए हैं। इनमें से 423 का निपटारा और 448 लंबित हैं।
भू-राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, फाइलों की जांच और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। सरकार चाहती है कि पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से निपटारा हो। कई जिलों में डिजिटल फाइलिंग से कार्य सुगम हुआ है।
धारा 49 आदिवासी भूमि की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है। विभाग ने निर्देश दिया है कि किसी भी आवेदन में त्रुटि पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए।