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संशोधित रिटर्न भरने का अंतिम दिन तय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने करदाताओं को स्पष्ट संदेश दिया है। गलत आयकर छूट लेने वालों को सुधार का मौका दिया गया है। यह अवसर सीमित समय के लिए है। विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तिथि तय की है। आयकर रिटर्न के आंकड़ों की गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में कई विसंगतियां पाई गईं। कुछ करदाताओं ने नियमों की अनदेखी की है। इससे सरकारी राजस्व प्रभावित हुआ है। सरकार कर व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहती है। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है।
विभाग ने तकनीकी माध्यमों का सहारा लिया है। ईमेल और एसएमएस के जरिए सूचना भेजी जा रही है। करदाताओं को स्वैच्छिक सुधार के लिए प्रेरित किया गया है। इसका असर भी देखने को मिला है। लाखों लोगों ने संशोधित रिटर्न दाखिल किया है। इससे बड़ी राशि कर के रूप में जमा हुई है। 2500 करोड़ रुपये का योगदान हुआ है। यह कर प्रशासन के लिए राहत की बात है। फिर भी लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कई मामले लंबित हैं।
सीबीडीटी ने दो टूक कहा है कि आगे ढील नहीं मिलेगी। निर्धारित तिथि के बाद कार्रवाई होगी। जनवरी 2026 से नियम लागू किए जाएंगे। इसमें जांच और दंड शामिल रहेंगे। विभाग निष्पक्ष कार्रवाई करेगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। करदाताओं से सहयोग की अपेक्षा है। समय रहते सुधार सभी के हित में है। यह अवसर भविष्य सुरक्षित कर सकता है। जिम्मेदारी निभाना जरूरी है।