jharkhand high court
आधार जानकारी के लिए एसओपी बनाने पर जोर.
झारखंड हाईकोर्ट ने लापता बच्ची मामले में गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बच्चों की खोज में तकनीक का सही उपयोग जरूरी है। आधार कार्ड ट्रेसिंग में आ रही दिक्कतों पर कोर्ट ने ध्यान दिया। पुलिस को हर बार न्यायालय का आदेश लेना पड़ता है। इससे जांच में देरी होती है। यह स्थिति चिंताजनक है।
हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से इस पर सुझाव मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि सभी पीड़ित परिवार अदालत नहीं जा सकते। ऐसे मामलों में सरकार को एसओपी बनानी चाहिए। इससे पुलिस को समय पर मदद मिल सकेगी। मानवता के आधार पर निर्णय जरूरी है। अगली सुनवाई में इस पर चर्चा होगी।
कोर्ट को बताया गया कि बच्ची के मामले में एसआईटी सक्रिय है। पुलिस ने आधार ट्रेस के लिए आवेदन किया था। लेकिन यूआईडीएआई से अब तक जवाब नहीं मिला। बच्ची की मां के साथ मारपीट मामले में एफआईआर दर्ज है। संबंधित अधिकारियों को अगली सुनवाई से छूट दी गई है। जांच जारी रहेगी।