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जबलपुर, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में 2,000 पदों पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। यह रोक एक याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी, जिसमें ऑनलाइन परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्नों के गलत उत्तरों के लिए दिए गए अंकों को चुनौती दी गई थी।
यह याचिका 21 मार्च को आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए दो प्रश्नों के गलत उत्तरों के लिए दिए गए अंकों को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इन गलत अंकों के कारण उनकी मेरिट सूची प्रभावित हुई है और योग्य उम्मीदवारों को अवसर से वंचित किया जा रहा है। हाई कोर्ट ने याचिका की गंभीरता को देखते हुए नियुक्तियों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है, ताकि मामले की विस्तृत सुनवाई की जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
इस न्यायिक हस्तक्षेप से विद्युत वितरण कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। हाई कोर्ट अब याचिका पर विस्तार से सुनवाई करेगा और संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का मौका देगा। जब तक इस याचिका पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक इन 2,000 पदों पर कोई नई नियुक्ति नहीं हो सकेगी।