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चार लाख रुपये की राशि जिला कोषागार से जारी की जाएगी
Ranchi : गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए एक आदेश जारी किया है। आदेश में मृत विचाराधीन बंदी बिशुलाल हेम्ब्रम की पत्नी हीरामती हांसदा को चार लाख रुपये मुआवजा देने की स्वीकृति दी गई है। यह स्वीकृति आयोग के वाद संख्या 1394/34/3/2021-JCD के आधार पर दी गई है।
राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराई जाएगी और इसे जिला कोषागार, देवघर से निकाला जाएगा। जिला उपायुक्त देवघर को इस निधि के व्ययन पदाधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। आदेश की पुष्टि विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा कर दी गई है।
आयोग के इस निर्णय का उद्देश्य हिरासत में हुई मौतों के मामलों में न्याय और जिम्मेदारी सुनिश्चित करना है। सरकार की स्वीकृति मानवाधिकार संरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और संवेदनशीलता का संकेत देती है।