
rashid engineer
उन्होंने बजट सत्र में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी।
न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ के सामने NIA ने दलील दी कि यह अंतरिम जमानत का दुरुपयोग है, जो केवल गंभीर पीड़ा और असहनीय परिस्थितियों में दी जानी चाहिए।
रशीद इंजीनियर की याचिका पर 4 फरवरी को सुनवाई होगी। उन्होंने 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलने वाले संसद सत्र में भाग लेने के लिए जमानत मांगी है।
रशीद इंजीनियर 2017 के टेरर फंडिंग मामले में 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से सांसद चुना गया था। NIA ने 2019 में उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया था।