
Odisha chief minister Mohan Charan Majhi
अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात में भी महिलाओं से करा सकेंगे काम.
भुवनेश्वर, ओडिशा: ओडिशा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में अब दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रात की शिफ्ट में भी महिलाओं से काम कराने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि, सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त सुरक्षा नियम भी अनिवार्य किए हैं।
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सुरक्षित परिवहन, काम के घंटों में पर्याप्त ब्रेक, और महिलाओं के लिए अलग शौचालय और विश्राम कक्ष की सुविधा शामिल है। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी प्रतिष्ठान इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करता है, तो ओडिशा दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा-35 के तहत दंड का भागी होगा। यह नियम कंपनियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य करेगा। इस फैसले से राज्य के सेवा क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।