jharkhand high court
अग्रिम जमानत याचिका खारिज, एसीबी के आरोपों को बल.
रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने देसी शराब आपूर्ति मामले में बड़ा फैसला सुनाया। छत्तीसगढ़ के कारोबारी भूपेंद्रपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। न्यायमूर्ति संजय प्रसाद द्विवेदी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने एसीबी की दलीलों को सुनने के बाद निर्णय लिया। इस फैसले के बाद आरोपी को कानूनी राहत नहीं मिल सकी। मामले को लेकर जांच एजेंसियां पहले से सक्रिय थीं।
एंटी करप्शन ब्यूरो ने अदालत में जमानत का विरोध किया। एसीबी के वकील सुमित गाड़ोदिया ने बताया कि आरोपी ने षड्यंत्र कर निम्न गुणवत्ता की शराब सप्लाई की। आरोप है कि यह काम दूसरी कंपनी के साथ मिलकर किया गया। झारखंड में देसी शराब आपूर्ति के नाम पर घटिया शराब दी गई। इससे राज्य सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचा।
कोर्ट ने एसीबी की दलीलों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। आरोपी भूपेंद्रपाल सिंह छत्तीसगढ़ के शराब निर्माता बताए जाते हैं। उनके खिलाफ अनस्टैंडर्ड शराब सप्लाई का आरोप है। इस मामले में एसीबी रांची ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज किया है। जांच एजेंसी मामले की आगे जांच कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।