jharkhand high court
एसीबी जांच और दोषियों से भरपाई का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स जमीन से जुड़े मामले में कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एसीबी को जांच का आदेश दिया है। मामला अतिक्रमण और अवैध निर्माण से जुड़ा है। न्यायालय ने इसे गंभीर प्रशासनिक चूक माना है। कोर्ट ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थान की जमीन सुरक्षित रहनी चाहिए। फैसले से भ्रष्टाचार पर लगाम की उम्मीद बढ़ी है।
कोर्ट ने अधिकारियों और बिल्डरों की पहचान करने का आदेश दिया है। जमीन के लेनदेन की जांच होगी। नक्शा पास करने की प्रक्रिया भी जांच के दायरे में आएगी। बैंकों की भूमिका पर भी नजर रखी जाएगी। पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। एसीबी विस्तृत जांच करेगी।
अदालत ने फ्लैट खरीदारों को पीड़ित माना है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की राशि दोषियों से वसूली जाएगी। सरकारी खजाने पर बोझ नहीं डाला जाएगा। इससे जवाबदेही तय होगी। अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है।