jharkhand high court
प्रमोद सिंह को अवमानना का कारण बताओ नोटिस
झारखंड हाईकोर्ट ने न्यायपालिका की मर्यादा को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है। अदालत ने प्रमोद सिंह के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की। यह आदेश न्यायिक गरिमा बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां व्यवस्था को कमजोर करती हैं।
न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आरोपी के आचरण को गंभीर माना है। जस्टिस अरुण कुमार राय की पीठ ने नोटिस जारी किया। इसमें पूछा गया है कि दंडात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। यह प्रक्रिया कानून के तहत निर्धारित है। जवाब मिलने के बाद अगला कदम तय होगा।
प्रमोद सिंह पर आरोप है कि वे सोशल मीडिया के माध्यम से बयान दे रहे थे। इन बयानों में न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए। इस पर कानूनी हलकों में प्रतिक्रिया हुई। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर है।