jharkhand high court
निर्वाचन पात्रता विवाद पर विभाग को शपथपत्र दाखिल निर्देश.
रांची में चतरा नगर परिषद अध्यक्ष अताऊर रहमान की निर्वाचन पात्रता से संबंधित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में हुई। अदालत ने नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव से विस्तृत जवाब मांगा है। कोर्ट ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि मामले में सभी तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने अदालत के समक्ष याचिका से जुड़े बिंदुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान निर्वाचन पात्रता को लेकर उठाए गए सवालों पर चर्चा हुई। कोर्ट ने विभागीय पक्ष को भी रिकॉर्ड पर लाने की आवश्यकता बताई। मामले को गंभीरता से लेते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया।
न्यायालय ने कहा कि संबंधित विभाग को आरोपों पर अपना स्पष्ट रुख प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए शपथपत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है। तब तक विभाग को सभी तथ्यों के साथ अपना जवाब दाखिल करना होगा। सुनवाई के दौरान किसी अंतिम निर्णय पर टिप्पणी नहीं की गई। न्यायालय ने निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने पर बल दिया। याचिका में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। विभागीय जवाब के बाद मामले की आगे सुनवाई होगी। अदालत ने सभी पक्षों को प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया। फिलहाल मामला अगली तिथि तक लंबित रखा गया है।
इस प्रकरण को स्थानीय निकाय प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में माना जा रहा है। चतरा नगर परिषद क्षेत्र में भी इस मामले को लेकर चर्चा जारी है। अदालत के निर्देश के बाद प्रशासनिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। विभाग को समयसीमा के भीतर जवाब तैयार करना होगा। कानूनी विशेषज्ञ भी इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। शपथपत्र के बाद कई तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं। न्यायालय सभी पक्षों को सुनने के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। अगली सुनवाई में मामले की दिशा तय होने की संभावना है। फिलहाल सभी संबंधित पक्ष अदालत के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।