jharkhand high court
53 याचिकाओं पर सुनवाई, सीबीआई को राहत.
रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के आरसी 20/1996 मामले में सीबीआई को दस्तावेज जुटाने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत में हुई। इस मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव समेत कई सजायाफ्ता आरोपियों ने याचिकाएं दाखिल की हैं। कुल 53 याचिकाएं अदालत के समक्ष लंबित हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी। सीबीआई ने अदालत से दस्तावेज हासिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने उसे आठ सप्ताह के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज हासिल करने का निर्देश दिया। दस्तावेज रजिस्ट्री से प्राप्त करने को कहा गया है। अदालत के इस आदेश के बाद सीबीआई को मामले की दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके बाद याचिकाओं पर आगे की सुनवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की सुनवाई दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के कारण आगे बढ़ेगी।
मामले में याचिकाकर्ताओं की सूची में लालू प्रसाद यादव के साथ कई अन्य नाम शामिल हैं। संजय सिन्हा और डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। महिंदर सिंह बेदी और सुनील गांधी ने भी याचिका दाखिल की है। डॉक्टर गौरी शंकर प्रसाद और डॉक्टर बृज नारायण शर्मा के नाम भी मामले में हैं। अजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार मल्लिक भी अदालत पहुंचे हैं। सत्येंद्र कुमार मेहरा और रविंद्र कुमार मेहरा की याचिकाएं भी लंबित हैं। रवि कुमार सिन्हा और राजन मेहता ने भी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। विद्यासागर निषाद और सुशील कुमार भी याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। डॉक्टर गया प्रसाद त्रिपाठी समेत अन्य लोगों की याचिकाएं भी अदालत के सामने हैं। इस तरह मामले में कुल 53 याचिकाओं पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से दस्तावेजों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया।
सीबीआई ने अदालत को बताया कि मामले से संबंधित दस्तावेज उसके पास मौजूद नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने दस्तावेज हासिल करने के लिए आठ सप्ताह का समय निर्धारित किया। सीबीआई को रजिस्ट्री से सभी संबंधित दस्तावेज हासिल करने होंगे। अदालत के निर्देश के बाद दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। दस्तावेज मिलने के बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अलग-अलग राहत की मांग की गई है। हाईकोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। चारा घोटाला से जुड़े आरसी 20/1996 मामले में कानूनी प्रक्रिया लंबे समय से जारी है। लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। फिलहाल अदालत ने सीबीआई को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आठ सप्ताह बाद मामले की आगे की सुनवाई में दस्तावेजों की स्थिति स्पष्ट होगी।