jharkhand high court
काम और मानदेय जारी रखने का निर्देश, अगली सुनवाई दिसंबर में.
Ranchi News: झारखंड हाईकोर्ट में संविदा ड्राइवरों के स्थायीकरण का मामला पहुंचा है। याचिकाकर्ता दुमका और साहिबगंज डिवीजन में कार्यरत हैं। वे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के कार्यालयों में ड्राइवर का काम करते हैं।
इस मामले में न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने तीनों याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी। अदालत ने कहा कि उन्हें अपने वर्तमान कार्यस्थल पर काम करते रहने दिया जाए। उनके मासिक मानदेय का भुगतान भी जारी रखने का निर्देश दिया गया।
याचिका चंद्रशेखर भंडारी, सुरेश कुर्मानी और भूषण पासवान ने दाखिल की है। उनका कहना है कि वे दस वर्ष से अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। उन्होंने अदालत से स्थायीकरण की मांग की है।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिजीत कुमार सिंह और अधिवक्ता राजलक्ष्मी शर्मा ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि प्रार्थी लंबे समय से विभाग में सेवा दे रहे हैं। वकीलों ने उनकी सेवाओं को नियमित करने का अनुरोध किया। अदालत ने राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। तब तक काम और मानदेय जारी रखने से संबंधित अंतरिम निर्देश लागू रहेगा।