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सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय विश्वविद्यालय को भंग करने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा.
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय विश्वविद्यालय को भंग करने के राज्य सरकार के 2014 के आदेश को बरकरार रखा है।

कोर्ट ने मेघालय हाई कोर्ट के 2021 के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय कुप्रबंधन और कई अन्य कमियों के कारण बंद किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने कुलपति की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था।
यह फैसला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है? यह खबर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षण संस्थानों में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगा।