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नगर निगम ने 20 संस्थानों को थमाया नोटिस.
रांची : राजधानी में कोचिंग संस्थानों के Municipal Trade License को लेकर नगर निगम ने जांच अभियान शुरू किया है। निगम के आंकड़ों ने लाइसेंस व्यवस्था को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान बताए गए हैं। जांच में सामने आया कि केवल 68 कोचिंग संस्थानों के पास वैध Municipal Trade License है। बड़ी संख्या में संस्थान बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहे हैं। निगम ने ऐसे संस्थानों की पहचान शुरू कर दी है। कार्रवाई के पहले चरण में 20 संस्थानों को नोटिस दिया गया है। नोटिस में तीन दिनों के भीतर जरूरी अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। निगम ने संबंधित संस्थानों को प्रचार सामग्री और अन्य सामग्री हटाने को भी कहा है। समय सीमा के बाद नियमों का पालन नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
निगम की सूची में Amaans Motion Academy और Clat Prep शामिल हैं। Newton Tutorials और Pathshala को भी नोटिस दिया गया है। Career Foundation को भी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। MS Learning Resources Pvt. Ltd. और Dezine Quest के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। M.B.A Achievers और Gravity Education को भी नोटिस मिला है। National CLAT Academy और Master Minds के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। Pages Library और The Black Board को निगम ने नोटिस भेजा है। AK Academy और Dcube Classes Hinoo को भी नोटिस जारी किया गया है। निगम के अनुसार, कुल 20 संस्थानों को नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस दिया गया है। संबंधित संस्थानों को निर्धारित अवधि में वैध अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा का पालन नहीं होने पर आगे की कार्रवाई होगी।
नगर निगम अब शहर के अन्य संस्थानों की भी जांच करने की तैयारी में है। कार्रवाई सिर्फ नोटिस पाने वाले 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेगी। बिना Trade License संचालित सभी कोचिंग संस्थानों की पहचान की जाएगी। अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों को भी जांच के दायरे में रखा जाएगा। निगम के अनुसार, व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वाले संस्थानों के लिए Trade License जरूरी है। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ चरणबद्ध कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम जांच के दौरान लाइसेंस और अन्य जरूरी अनुमति की जानकारी लेगी। वैध अनुमति नहीं मिलने पर संबंधित संस्थान के खिलाफ कार्रवाई होगी। तीन दिन की समय सीमा के बाद सीलिंग की कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम ने सभी संस्थानों से नियमों का पालन करने की अपील की है।